बांग्लादेश नाइकवाडी के हज़ारों नागरिकों को रुपये एक हजार पंजीकरण भरने के बाद होगा लाभ
-स्वयं की झोपड़पट्टी की जगह पर मिलेगा मालकी हक्क-महाराष्ट्र का जीआर जारी
नागपुर. मध्य नागपुर के नाइक तालाब, लेंडी तालाब परिसर से जूडी बस्ती नाइकवाडी के करीब 13.81 हेक्टेयर जमीन (नागनाथ बलवन्त काले और अन्य) मौजा बिनाकी खसरा नंबर 55 झोपड़ी वासियों को 1000/- पंजीकरण शुल्क भरने के बाद मालकी हक्क मिलने सम्बंधित आदेश महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा बुधवार 11 अक्टूबर को पारित किया गया है.उल्लेखनीय रहे कि कुछ माह पूर्व केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, विधायक विकास कुम्भारे, कृष्णा खोपड़े, प्रवीण दटके और, चन्द्रशेखर बावनकुले, महाराष्ट्र या उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस जी को उनके अथक प्रयासों के लिए उनके द्वारा जिला कलेक्टर को लिखे गए निवेदन के बाद परिसर की झोपड़पट्टी मालकी हक्क का फायदा यहाँ के करीब तीन हजार नागरिकों को एक हजार रुपये बतौर मुद्रांक पंजीकरण शुल्क देने के बाद प्राप्त होगा. राजस्व एवं वन विभाग मंत्रालय, मैडम कामा मार्ग हुतात्मा राजगुरु चौक मुंबई दिनांक 10/10/2023 महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश जिसका असाधारण क्रमांक 378 है.शासन के अवर सचिव प्रीतमकुमार जावले के मुताबिक महाराष्ट्र स्टाम्प एक्ट के आदेशानुसार महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- बा,11: अक्टूबर 2023 के पत्र के बाद यह आदेश लागू हो गया है.साथ साथ विधायक विकास कुम्भारे के स्विया सहायक महेश सबल द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई.विकास कुंभारे और सभी नेताओं के अथक प्रयास से हुए कार्यों की सम्पूर्ण बांग्लादेश परिसर के नागरिक सराहना कर रहे है.